पट्टे की जमीन पर मिलेगी व्यवसायिक उपयोग की अनुमति

अपना लक्ष्य


भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार शहरी क्षेत्रों में पट्टे की जमीन का उपयोग बदलने का नियम तैयारी कर रही है। भू राजस्व नियमों में परिवर्तन होने के बाद आवासीय पट्टे में दी गई जमीन को कलेक्टर गाइडलाइन पर 20 फीसदी शुल्क जमा करने पर व्यवसायिक उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी। राजस्व विभाग अन्य मामलों में भी मंथन कर रहा है। जिससे राजस्व मामलों में लोगों को आसानी हो।


व्यवसायिक उपयोग


मध्य प्रदेश सरकार ने कई दशकों पहले आवास के लिए नजूल की भूमि पट्टे पर दी थी। इस स्थान पर व्यापारिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। ऐसी स्थिति में पट्टे की भूमि को व्यवसाय उपयोग के लिए परिवर्तित कराया जा सकेगा।


प्राइम लोकेशन के जमीनों की नीलामी


मध्य प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में ऐसी जमीनों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। जो सरकारी प्राइम लोकेशन पर हैं। प्राइम लोकेशन की जमीनों को नीलामी के माध्यम से बेचने की तैयारी की जा रही हैं। उल्लेखनीय है कि सरकार की प्राइम लोकेशन और सरकारी जमीनों पर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। इससे निपटने के लिए अब सरकार राजस्व तंत्र को मजबूर बनाएगी


नियमों के मकड़जाल को खत्म करेगी सरकार


मध्य प्रदेश सरकार के नजूल विभाग ने समय-समय पर संशोधन और नियमों के बहुत सारे सर्कुलर जारी किए हैं। राजस्व विभाग के अधिकारी अपने हिसाब से जो सर्कुलर उनके लिए मुफीद होता है। वैसी कार्यवाही कर देते हैं। जिसके कारण प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ा है। अलग- अलग मामले में राजस्व अधिकारी अलग-अलग निर्णय दे रहे हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ की जानकारी में जब यह बात आई तो उन्होंने राजस्व विभाग को निर्देश दिए हैं कि सभी सर्कुलर का परीक्षण करने के पश्चात अब एक ही सर्कुलर ऐसा बनाकर प्रचलित हो, ताकि नये सर्कुलर अनुसार राजस्व अधिकारी काम करें।


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