छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार हुआ भालूओं का हत्यारा, मुख्य आरोपित पहुंचा जेल

अपना लक्ष्य


सीधी मझौली संजय टाइगर रिजर्व सीधी के परिक्षेत्र बीट पनखोरा के जंगल में 30 अक्टूबर को 3 वन्य प्राणी भालू मृत पाए गए थे। भालू की हत्या करंट लगने से हुई थी। संजय टाइगर रिजर्व के खोजी कुत्तों की मदद ली गई, जो घटनास्थल से सीधी लवाही ग्राम निवासी रामसजीवन बैगा पिता रामलाल बैगा व रामकुमार यादव पिता मोहन यादव के घर पहुंचे जिस आधार पर इनके घर की तलाशी ली गई। घर से जीआई तार मिले। जिन्हें जब्त कर राम सजीवन बैगा एवं रामकुमार यादव को पूछताछ के लिए लवाही चौकी लाया गया। पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी भालुओं की मृत करंट लगने से बताई गई। जिसके अनुसार 1 नवंबर को आरोपितों को पकड़कर बस्तुआ चौकी लाकर पूछताछ की गई। आरोपितों द्वारा जुर्म कबूल करने पर 2 नवंबर 2019 को सिविल न्यायालय मझौली ले जाया जा रहा था तभी आरोपित वन रक्षकों को चकमा देकर घने जंगल का फायदा उठाते हुए भाग निकले। काफी प्रयास के बाद जब आरोपितों को नहीं पकड़ा जा सका तो परिक्षेत्र अधिकारी वस्तुओं को जानकारी दी गई। जंगल की घेराबंदी कर दी गई। जब देर रात तक आरोपित नहीं मिले तो 3 नवंबर को परिक्षेत्र अधिकारी बस्तूआ द्वारा एफआई आर दर्ज करने की लिखित सूचना मझौली थाने में दी गई। आरोपितों के रिश्तेदारी में खोजबीन की जा रही थी। 8 नवंबर को पता चला कि आरोपित अपने रिश्तेदार छत्तीसगढ़ राज्य के जरडोल तहसील जनकपुर जिला कोरिया में है। 8 नवंबर की रात में परिक्षेत्र अधिकारी वस्तु मार्तड सिंह मरावी द्वारा एक वन टीम गठित किया। आरोपित अब पुलिस के गिरफ्त में है। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 प्रकरण क्रमांक 581/2 , 30 की धारा 2(16) ख 9, 27, 29,50 एवं 51 के तहत 9 नवंबर 2019 को ही सिविल न्यायालय मझौली में पेश किया गया। जिसे ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया।


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