कमिश्नर द्वारा डाॅ0 सचिन कारखुर को कारण बताओ नोटिस जारी


शहडोल - कमिश्नर शहडोल संभाग श्री आर0बी0 प्रजापति ने खण्ड चिकित्सा अधिकारी बुढ़ार डाॅ0 सचिन कारखुर को कारण बताओं नोटिस जारी की गई है। जारी नोटिस में उल्लेखित किया गया है कि रेखा आठनेरिया महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अमलई सेक्टर सेक्शन झगरहा बुढ़ार जिला शहडोल द्वारा समक्ष मंे उपस्थित होकर बयान देकर अवगत कराया है कि शासन द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को दी जाने वाली राशि 20 हजार रूपये विगत 6 वर्षाे से नही डाली गई है। जिसके कारण स्वयं के खर्चे से उप स्वास्थ्य केन्द्रों मंे साफ सफाई का कार्य कराया जाता है तथा अधिकारियांे के भ्रमण के दौरान लिपाई पोताई का कार्य कराया जा रहा है तथा उन बिलो के भुगतान के एवज में 20 प्रतिशत का कमीशन लिया जाता है साथ ही शासन के गाइड लाइन के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में 20 हजार रूपये राशि डाली जानी चाहिए किन्तु आपके द्वारा मात्र 18 हजार रूपये खाते में डाली गई। आपके द्वारा फर्जी बिलो के भुगतान हेतु महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पर अनावश्यक दबाव बनाया जाता है। इस प्रकार अपका कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के  विपरीत एवं दण्डनीय है। अतः उक्त कृत्य के लिए क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के सहपठित नियम 10(4) के तहत आपकी आगामी 2 वार्षिक वेतन वृद्धियंा असंचयी प्रभाव से रोकी जावें। डाॅ0 सचिन कारखुर को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से कारण बताओं नोटिस जारी कर 7 दिवस के अंदर जबाव चाहा गया है, निर्धारित अवधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त नही होने पर यह माना जायेगा कि श्री कारखुर को अपने बचाव मंे कुछ नही कहना और उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जावेगी।


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