कमिश्नर द्वारा वरिष्ठ अध्यापक श्री तरूणेश झा से 7 दिवस के अंदर माॅगा जबाब


शहडोल - कमिश्नर शहडोल संभाग श्री आर0बी0 प्रजापति ने वरिष्ठ अध्यापक (प्रभारी प्राचार्य) शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पड़मनिया विकासखण्ड पुष्पराजगढ़ वर्तमान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पटनाकला विकासखण्ड जैतहरी जिला अनूपपुर के विरूद्ध सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के अधीन प्रस्तावित कार्यवाही में स्वयं का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पत्र जारी कर 7 दिवस के अंदर जबाव माॅगा है। समयावधि मंे जबाव प्रस्तुत न करने पर यह माना जावेगा कि श्री झॅा को कुछ नही कहना है तथा उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जावेगी। श्री तरूणेश झा पर आरोप है कि शासकीस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पड़मनिया विकासखण्ड पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर मंे वर्ष 2014-15 मंे छात्र-छात्राओं को दी गई साईकिल वितरित राशि के संबंध मंे अपने पद का दुरूपयोग करते हुए सायकल हेतु 68 छात्र-छात्राएॅ पात्रता रखते थे और आपके द्वारा पात्र 51 तथा अपात्र 3 छात्र-छात्राओं को सायकिल राशि दी गई। संस्था मंे दर्ज सायकिल हेतु 17 छात्र लाभ से वंचित रहे। इसी प्रकार अन्य आर्थिक अनियमितता की गई। इसी प्रकार साईकिल वितरण राशि अन्य व्यक्ति के खाते में डाल कर  शासकीय राशि का गमन किया गया है। अतः आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत है।  अतः उक्त कृत्य के लिए क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के सहपठित नियम 10(4) के तहत कार्यवाही की जावे। श्री तरूणेश झाॅ को नोटिस जारी कर 7 दिवस के अंदर जबाव चाहा है। निर्धारित समय मंे जबाब प्रस्तुत नही करने पर यह माना जायेगा कि श्री झाॅ को अपने बचाव मंे कुछ नही कहना और उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जावेगी।


Popular posts from this blog

27 की उम्र में पति बना 4 फुट का छोटू, अपने जैसी कद काठी वाली लड़की से रचाया निकाह

पैदल यात्रा निकाल रहे 2 कांग्रेस विधायक को पुलिस ऐसे ले गयी

आज से खुलेंगी किराना दुकानें, खरीद सकेंगे राशन, प्रशासन ने तय किए सब्जी के रेट, देखें लिस्ट