क्या किसी न्यास के अध्यक्ष कलेक्टर को आदेश दे सकते है कंप्यूटर बाबा का बेतुका आदेश


 



रायसेन- महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा अध्यक्ष मां नर्मदा ,मां क्षिप्रा, मां मंदाकिनी एवं सहयोगी नदियां न्यास मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 514 /19 दिनांक 25 /11/ 19 द्वारा कलेक्टर रायसेन मां नर्मदा स्वच्छता कार्यक्रम एवं रेत खनन पर रोक आगामी सूचना तक निरंतर आदेशित किया है।
    क्या किसी न्यास का अध्यक्ष रेत खनन पर रोक लगाने का आदेश कलेक्टर को दे सकता है ? यह संवैधानिक प्रश्न है ।कंप्यूटर बाबा नर्मदा तट पर कहीं भी जा सकते हैं। कहीं पर भी प्रदूषण मुक्ति के लिए कार्य कर सकते हैं । कहीं पर भी वृक्षारोपण कर सकते हैं। किंतु किसी भी न्यास का अध्यक्ष कलेक्टर को आदेशित नहीं कर सकता ‌।
      कलेक्टर को जो पत्र भेजा गया है , उसमें आगामी आदेश तक रेत खनन पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है। कंप्यूटर बाबा  न्यास के अध्यक्ष हैं, वे कलेक्टर को आदेशित कार्यक्रम नहीं भेज सकते ।
      कंप्यूटर बाबा को रेत खनन रोकने से कभी भी दिलचस्पी नहीं रही । वह तो बस सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं।


    हमें कंप्यूटर बाबा के कार्यक्रम की सूचना  प्राप्त हुई है ,किंतु शासन का आदेश ना होने के कारण रेत उत्खनन पर रोक नहीं लगाई गई।



अनित पांडे
खनिज अधिकारी
   


कंप्यूटर बाबा से फोन पर प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया  फोन नहीं उठाया।


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