मनी लॉन्ड्रिंग केसपी.चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का ईडी को नोटिस
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया हेराफेरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पी.चिदंबरम की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी कर 26 नवंबर तक जवाब मांगा है। जस्टिस आर भानुमति की 3 जजों की पीठ ने बुधवार को चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने ईडी को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न चिदंबरम को जमानत दे दी जाए? दरअसल, सोमवार को चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि चिदंबरम पिछले 90 दिनों से जेल में बंद हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है।