नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास



सजा का विवरणः
माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट/ओएडब्ल्यु (श्री सुरेश कुमार चैबे), जिला होशंगाबाद के न्यायालय द्वारा आरोपी पंकज उर्फ बंटी वल्द रामप्रकाष मेहरा, उम्र 28 वर्ष, निवासी दरगाह के पास, ग्वालटोली, होशंगाबाद को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(एबी) में 20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। आरोपी द्वारा जुर्माना अदा न करने पर 03 माह का समश्र कारावास से भुगताया जावेगा।


घटना का विवरणः
प्रकरण के *पैरवीकर्ता जिला लोक अभियोजन अधिकारी/विषेष लोक अभियोजक श्री के.पी. अहिरवार* में बताया कि दिनाँक 17.06.2019 को फरियादिया ने इस आशय की रिपोर्ट पुलिस थाना कोतवाली होशंगाबाद में कराई कि वह घरों में साफ-सफाई का काम करती है और उसके परिवार में उसके साथ उसकी 3 बेटियाँ रहती है। फरियादिया के घर के बाजू में उसकी ननद का बेटा भी रहता है। दिनाँक 17.06.2019 को फरियादिया उसके मायके गई थी तथा घर में उसकी तीनों बेटियां थी। जब शाम को 06ः30 बजे वह अपने मायके से अपने घर वापस आई तो उसकी 7 वर्षीय छोटी बेटी अभियोक्त्री ने उससे बोला कि बंटी भैया पागल है और उसके साथ गंदी हरकते करता है, तब फरियादिया ने अपनी बेटी से पूछा कि बंटी ने तुम्हारे साथ क्या किया? तो उसकी बेटी अभियोक्त्री ने बताया कि जब वह घर पर दीदी के साथ टी.व्ही. देख रही थी तो बंटी भैया ने उसे घर पर बुलाया और जब वह उसके घर गई तो आरोपी बंटी ने उसके साथ गलत काम किया। पीड़िता के मना करने पर भी उसे नहीं छोड़ा, फिर वह भाग कर अपने घर चली गई। फरियादिया के भांजे ने उसकी पुत्री के साथ गंदी नियत से गलत काम किया। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादिया ने थाना कोतवाली होशंगाबाद में की। पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा संपूर्ण विवेचना उपरान्त न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से 


जिला अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक, होशंगाबाद श्री के.पी. अहिरवार द्वारा सशक्त पैरवी की गई।


Popular posts from this blog

27 की उम्र में पति बना 4 फुट का छोटू, अपने जैसी कद काठी वाली लड़की से रचाया निकाह

पैदल यात्रा निकाल रहे 2 कांग्रेस विधायक को पुलिस ऐसे ले गयी

आज से खुलेंगी किराना दुकानें, खरीद सकेंगे राशन, प्रशासन ने तय किए सब्जी के रेट, देखें लिस्ट