पेट्रोजल-डीजल के खुलेआम बिक्री पर प्रतिबंध

अनूपपुर। जिला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल आयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण आदेश) 1980 की धारा 10 के तहत किसी भी प्रकार के पात्र बोतल में खुला पेट्रोल डीजल ज्वलनशील पदार्थ के विक्रय पर रोक लगायी है। आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर पेट्रोल पम्प डीजल पम्प संचालकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। कानून व्यवस्था को .ष्टिगत रखते हुए सभी पेट्रोलडीजल पम्पों में 2000 लीटर पेट्रोल एवं 3000 लीटर डीजल रिजर्व स्टॉक रखने के आदेश दिए हैं


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