पूर्व विधायक प्रहलाद लोधी "को हाईकोर्ट से राहत

जबलपुर, 7 नवंबर (वार्ता). एक आपराधिक मामले में भोपाल की विशेष अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद विधानसभा की सदस्यता खोने वाले भाजपा के पूर्व विधायक प्रहलाद लोधी को आज उच्च न्यायालय से अंतरिम राहत मिल गयी. राज्य उच्च न्यायालय की एकलपीठ के न्यायाधीश वी पी एस चौहान ने पवई से भाजपा के पर्व विधायक प्रहलाद लोधी की दो साल की सजा को अगले दो माह के लिए निलंबित कर दिया. इस मामले की अगली सुनवायी आगामी सात जनवरी तय की गयी है. अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में यह भी कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष का विधायक की सदस्यता समाप्त करने का फैसला जल्दबाजी में लिया गया प्रतीत होता है. इसके पहले कल इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सनने के बाद न्यायाधीश ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. अदालत ने अपना अंतरिम आदेश आज दिया. 


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