राजधानी में हालात सामान्य, धारा 144 हटी -

अपना लक्ष्य 


भोपाल जिला दण्डाधिकारी और कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने धारा 144 के अंतर्गत 5 और 5 से अधिक लोगों के एक स्थान पर इकट्ठा होने पर लगाए प्रतिबंध को हटा दिया है। यह निर्णय धारा 144 की समीक्षा के बाद लिया गया। इससे आम जनता ने राहत की सांस ली है। इस संबंध में कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि धारा 144 के तहत धरना-प्रदर्शन और आतिशबाजी सहित अन्य पर लगाई पाबंदी बरकरार रहेगी। इधर, शहर में जन-जीवन आम दिनों की तरह रहा है। सभी शासकीय कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, सामान्य रूप से खुले रहे। शहर में ट्रांसपोर्ट पूरी तरह चालू रहा, वहीं बाजारों में भी रौनक देखने को मिली। जो बाजार रविवार को बंद थे, वो भी आज खुले रहे। कलेक्टर बाजारों में घूमे, लोगों से की चर्चा कलेक्टर तरूण पिथोड़े और डीआईजी इरशाद वली लगातार शहर के प्रमुख बाजारों का भ्रमण कर लोगों से मिल रहे हैं। इस दौरान अफसरों द्वारा व्यापारियों के साथ ही आम जनता से भी चर्चा की जा रही है। कलेक्टर पिथोड़े ने मोती - मस्जिद क्षेत्र, गांधी नगर, एयरपोर्ट रोड, ईदगाह हिल्स इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी बिना अनुमति के कार्य स्थल न छोड़ें। सभी राजस्व अधिकारी संबंधित पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करें, लापरवाही न करें। ये आदेश रहेंगे लाग > शहर में कोई भी मकान मालिक अगर किरायेदार को बदलता है, तो उसे इसकी जानकारी थाने में देना पड़ेगी।



लॉज और धर्मशाला में आने जाने वाले लोगों की भी जानकारी देने संबंधी आदेश लागू रहेगा। शहर के इकबाल मैदान, नीलम पार्क, शाहजहांनी पार्क सहित अन्य स्थानों पर किसी भी तरह के रैली, आमसभा, जुलूस और धरना-प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। जो अनुमतियां अफसरों के द्वारा पूर्व में जारी की गई थी, वो भी निरस्त रहेंगी। सार्वजनिक जगहों पर हथियार लेकर चलने और प्रदर्शन करने पर रोक रहेगी। न तो किसी प्रकार के विस्फोटक बेचे जा सकेंगे और न ही आतिशबाजी की जा सकेगी। जिले में सोशल प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्ट्राग्राम, ग्रुप एसएमएस सहित अन्य पर आपत्तिजनक संदेश, चित्र, किसी समुदाय, धर्म, संप्रदाय के विरुद्ध आपीजनक, भड़काऊ, टिप्पणी करने वीडियो, चित्र, संदेश भेजने पर प्रतिबंध लागू रहेगा। किसी भी प्रकार का खुला या सील बंद एसिडविक्रय करने या लेकर चलने पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा 


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