सत्य की जीत हुई, जबलपुर हाईकोर्ट ने पवई के लोगों को न्याय दिया: गोपाल भार्गव

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भोपाल मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने विधायक प्रह्लाद लोधी को जबलपुर हाईकोर्ट से राहत देते हुए उनकी सजा पर रोक लगाने के फैसले का स्वागत किया है। उच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक 7 जनवरी 2020 तक उनकी सजा पर रोक रहेगी। कोर्ट के इस निर्णय से प्रह्लाद लोधी की विधायकी बरकरार रहेगी। _श्री भार्गव ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से गलत मानसिकता के साथ संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करती आई है। विधायक प्रह्लाद लोधी जी के मामले में भी विधानसभा अध्यक्ष ने निष्पक्षता को दरकिनार करते हुए राजनीति से प्रेरित होकर निर्णय लिया था। विधानसभा सचिवालय ने पवई के लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को गलत तरीके से बर्खास्त किया गया था। जबलपुर हाईकोर्ट ने पवई के लोगों को न्याय दिया। पवई के लोगों की बड़ी जीत। उन्होंने कहा कि पवई विधायक प्रह्लाद लोधी जी को विधानसभा अध्यक्ष ने पहले अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया था। इसलिए हाई कोर्ट ने सरकार के दबाव में विधानसभा अध्यक्ष ओर विधानसभा सचिवालय द्वारा जल्दबाजी में लिए गए निर्णय पर भी तल्ख टिप्पणी कर नाराजगी व्यक्त की। श्री भार्गव ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को आज हाईकोर्ट के निर्णय पर संज्ञान लेकर अपने द्वारा विधायक की सदस्यता बर्खास्तगी के फैसले पर आत्ममंथन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष सदन में समस्त विधायकों के संरक्षक है। उन्हें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा की पिछले 15 साल सरकार में कभी भी ऐसा मौका नही आया कि विपक्षी दल के विधायकों को लेकर एकतरफा निर्णय लिया।


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