यूआईडीएआई ने नए नियमों को किया अधिसूचित,अब आधार के विवरण में बार-बार नहीं करा सकेंगे अपडेट
भारतीय नागरिकों के विशिष्ट पहचान पत्र यानी आधार कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है।यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) ने 8 नवंबर शुक्रवार से आधार में अपडेट कराने को लेकर नए नियम लागू किए हैं।इसके तहत आधार कार्ड में अब बार-बार अपडेट नहीं कराए जा सकेंगे। यूआईडीएआई ने अपनी अधिसूचना में बताया है कि उपभोक्ता आधार कार्ड पर दर्ज अपने नाम, जन्मतिथि और जेंडर में बार-बार बदलाव नहीं करा सकेंगे।अब कोई भी व्यक्ति अपने नाम में केवल दो बार बदलाव करा सकेगा। जबकि जन्मतिथि में सिर्फ एक बार ही बदलाव किया जा सकेगा।इसमें भी बदलाव का अंतर 3 साल से अधिक नहीं होना चाहिए।मसलन,1983 में जन्म लेने वाले व्यक्ति अपनी जन्मतिथि में 1980 या 1986के बीच में ही बदलाब कर सकता है। प्राधिकरण ने सर्कुलर में कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने जेंडर में केवल एक ही बदलाव कर सकेगा।