हॉर्स ट्रेडिंग : पूर्व मंत्री संजय पाठक की खदान सीज करने के बाद पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह को शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने का नोटिस

Apna Lakshya News 





सागर/भोपाल


प्रदेश सरकार को अस्थिर करने कांग्रेस सहित अन्य विधायकों की खरीद-फरोख्त के आरोपों के बीच भाजपा के पूर्व मंत्रियों पर कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। 4 मार्च बुधवार को जहां पूर्व मंत्री संजय पाठक की दो खदानें सील की गई थीं। वहीं पूर्व गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह को अतिक्रमण हटाने का नोटिस थमाया गया है। दोनों के ही खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने विधायकों को खरीदने के आरोप लगाये थे। एक के बाद अब दूसरे मंत्री के खिलाफ इस तरह की कार्यवाही से प्रदेश की राजनीति में भूचाल सा आ गया है।



न्यायालय नायाब तहसीलदार परसोरिया तहसील एवं जिला सागर द्वारा


भूपेंद्र सिंह पिता अमोल सिंह निवासी बामोरा* के विरुद्ध 4 मार्च बुधवार को ही कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसमें उल्लेख है कि राजस्व निरीक्षक परसोरियाहल्का पटवारी बारछा द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि पटवारी हल्का नम्बर 81 के ग्राम चिटाई के शासकीय खसरा नम्बर 2 एवं 3 रकवा क्रमांक 1.70 हैक्टेयर 0.15 हैक्टेयर जो कि राजस्व अभिलेख में क्रमशः बड़ा झाड़ एवं भू-जल मद में दर्ज है, पर आपके द्वारा फेंसिंग लगा कर, फसल बो कर एवं सेड बनाकर अतिक्रमण किया गया है। जो कि अवैध है एवं  मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248(1) के तहत दण्डनीय है। अतः आप कारण दर्शित करें कि क्यो न आपके बिरुद्ध प्रकरण दर्ज कर बिधि अनुसार कार्यवाही करते हुये 1 लाख रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया जाकर उपरोक्त प्रश्नाधीन भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाये। 


जबाब देने के लिये 16 मार्च को पेशी पर बुलावा


कोर्ट ने आदेश दिये हैं कि 16 मार्च को स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जबाब प्रस्तुत करें। अनुपस्थित रहने की स्थिति में विधि अनुसार एकतरफा कार्यवाही करते हुये प्रकरण का निराकरण कर अंतिम आदेश पारित किया जायेगा।


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